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बड़ी खबर: ठगी के मामले में कोर्ट ने सुनाई 170 साल कैद की सजा

June 30, 2023
in अपराध
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बड़ी खबर: ठगी के मामले में कोर्ट ने सुनाई 170 साल कैद की सजा
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मध्य प्रदेश के सागर डिस्टिक कोर्ट का फैसला आजकल सुर्खियां बटोर रहा है।  कोर्ट ने एक व्यक्ति को ठगी के अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए 170 साल की सजा सुनाई है, साथ ही तीन लाख चालिस हजार(3,40,000) रूपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की उम्र 55 साल है. उसके खिलाफ ठगी के 34 मामले दर्ज थे।कोर्ट ने  नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को  ठगी के हर मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है, चूंकि उसने ठगी की 34 घटनाओं को अंजाम दिया था। इस वजह से वह जेल में 170 साल बिताएगा।  यह फैसला सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अब्दुल्लाह अहमद ने सुनाया है।

 

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कोर्ट ने नासिर मोहम्मद को धारा 420 के तहत दोषी करार देते हुए ठगी के हर मामले में 10,000 रुपए का अर्थडंड भी लगाया है। जिसके हिसाब से उसे बतौर जुर्माना राशि 3,40,000 रुपए जमा कराना होगा। बताते चलें कि नासिर मोहम्मद ने कुल 72 लाख रुपयों की ठगी की थी।उसने भैंसा गांव के लगभग 3 दर्जन लोगों को लाखों का चूना लगाया था। आरोपी के खिलाफ साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन वह परिवार सहित घर से फरार हो गया था।  पुलिस को अपने सूत्रों से सूचना मिली कि वह कर्नाटक भाग गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से अरेस्ट किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि गारमेंट्स फैक्टरी शुरू करने के नाम पर नासिर ने उनसे लाखों रुपये ले लिए थे। इस मामले में बताया जा रहा है कि जैसे ही नासिर की एक सजा पूरी होगी, इसके तुरंत बाद दूसरी सजा शुरू हो जाएगी। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक उसके 170 साल की सजा पूरी नहीं हो जाती है। नासिर गुजरात के तापी का रहने वाला बताया जा रहा है।कानून के जानकारों का कहना है कि नासिर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में भी जा सकता है।

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