प्रदेश के गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनके आश्रितों को भी दी जाएगी।
कई मामले सामने आए हैं जिनमें कई आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है। इस आदेश के बाद सभी राज्य आंदोलनकारी आश्रित इसका लाभ उठा सकेंगे।
कौन-कौन इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे
28 अप्रैल 2021 को गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश मैं बताया गया था कि राज्य आंदोलन के दौरान जो भी लोग भी 7 दिन जेल में रहे या घायल रहे चिन्हित हुए और वैसे भी आज निकाली जिनकी मृत्यु 1 जून 2016 में पेंशन सुबह होने से पहले हो चुकी है। उनके आश्रितों को हर महीने ₹4500 पेंशन के रूप में मिलेंगे।