टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की वर्ष 2008 में हुई हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी मानते हुए अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को पांचों दोषियों के लिए सजा का ऐलान हो सकता है। सभी दोषियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार देते हुए अजय सेठी को दोषियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया गया है।
यहां यह बताते चलें कि 15 साल पहले 2008 को सौम्या विश्वनाथन की गोली उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं।
पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया था। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सौम्या की मां ने कहा, “हमने अपनी बेटी खो दी, लेकिन यह दूसरों के लिए एक सबक के रूप में काम करेगा.’ उन्होंने कहा कि वह दोषियों के लिए उम्रकैद चाहती हैं।
श्रपुलिस को इस मामले में अहम सुराग उस समय मिला,जब वह आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या की जांच कर रही थी। जिगिशा घोष की हत्या जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के महीनों बाद फरीदाबाद में मृत पाई गई थीं। आईटी अधिकारी की मौत के मामले में कपूर शुक्ला और मालिक को गिरफ्तार किया गया था।
पूछताछ के दौरान पुलिस को इनके तार वसंत विहार हत्याकांड से जुड़े मिले, जिसके बाद दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा 2009 में दायर अपनी 620 पेज की चार्जशीट में कहा था, कि हत्या के पीछे का मकसद डकैती थी।
सीनियर पुलिस ऑफिसर एचजीएस धालीवाल ने कहा था,”उन पर हत्या, सबूत मिटाने, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मकोका भी लगाया गया है.”आज दोपहर फैसले के बाद वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने सौम्या विश्वनाथन की मां को गले लगाया।
यहां यह भी बताते चलें कि मकोका, पहली बार मुंबई में अधिनियमित किया गया था। जिसका दायरा 2002 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली तक बढ़ा दिया था।