उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा अगले 6 माह के लिए एस्मा लगाते हुए सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों पर यह फैसला लागू होगा। आदेश पारित होने के बाद 6 माह तक राज्य सरकार के अधीन आने वाले किसी भी विभाग के कर्मचारी हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बाबत सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 संख्याः199/XXX(2)/2023-30(05)2023 देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर, 2023
अधिसूचना:-
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।
अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हडताल निषिद्ध करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।
(शैलेश बगोली)