चंडीगढ़। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देना होगा।
दरअसल, रिटायरमेंट के बाद अशोक कुमार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को डॉ. डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया था कि अशोक कुमार की कुलपति के पद पर नियुक्ति गैरकानूनी है और कुलपति के वेतन निर्धारण से जुड़ा पत्र भी नियमों के खिलाफ है।
मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए अशोक कुमार को पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया है।








