नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (सांख्यिकी) के पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर अनारक्षित / सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की सिफारिश और चयन को अवैध ठहराया है।
कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति को नियमों के विपरीत माना। खंडपीठ ने कहा कि जब पद विशेष रूप से EWS वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उस पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि वह उक्त पद पर नियमानुसार पुनः चयन प्रक्रिया पूरी करे।
बताया जा रहा है कि इस पद के लिए याचिकाकर्ता ने चयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।










