उत्तराखंड में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरे प्रदेश में एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन का संघटक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

आदेश में कहा गया है कि विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 का अनुपालन करते हुए किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला पर आज 13 अक्टूबर 2026 से एक वर्ष तक के लिए निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।












