नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो को प्रसारित कर शोषण करने वाले एक योग शिक्षक को छह साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता पोक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़िता की माता के द्वारा 26 मार्च 2021 को आरोपी शिवा पुत्र राकेश कुमार निवासी खारासोत मुनिकीरेती के विरुद्ध थाना मुनिकीरेती में एक तहरीर दी गई थी। जिसमें आरोप लगाया कि शिवा पेशे से योगा टीचर है, जो क्षेत्र में स्थित एक ट्रेनिंग सेंटर में काम करता है, उसके द्वारा मोबाइल पर उसकी पुत्री की आपत्तिजनक फोटो का विडियो बनाकर प्रसारित कर उसका शोषण कर रहा है। पुलिस थाना मुनिकीरेती द्वारा आरोपी शिवा के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नितिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अभियुक्त शिवा को पोक्सो अधिनियम के तहत छह साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।











