शासन ने अंकिता भंडारी केस में उसके माता-पिता के अनुरोध पर पूर्व अधिवक्ता को हटाकर उसके स्थान पर पूर्व जिला शासकीय क्रिमिनल अवनीश नेगी को पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया है। अंकिता भंडारी केस में न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान से मिले थे उन्होंने कहा था कि हमारे केस से वकील को बदला जाए क्योंकि वह पैरवी उचित प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा अंकिता के माता पिता के अनुरोध को तथा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नए शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए राज्य बनाम पुलकित आर्य एवं अन्य मामले में प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए नए शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। सरकार ने जनपद पौड़ी गढ़वाल की राजस्व पट्टी उदयपुर तल्ला 2 यम्केश्वर में पंजीकृत मु. अ. स._01/2022 शासन द्वारा शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति तथा इस संबंध में तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए हैं।
सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए नियुक्त किए गए अधिवक्ता की पैरवी में होने वाली फीस का भुगतान उत्तराखंड सरकार का गृह विभाग वहन करेगा। धामी और जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस ठोस कदम के लिए अंकिता के माता-पिता ने भूमिका और जिला प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवाद किया है।