उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कई बड़े आदेश दिए हैं। जिसके तहत वन दरोगा भर्ती से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा ह।अब वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने और सीधी भर्ती से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना चाहती है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इस कदम से वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने अपनी दलील में आगे बताया कि वन दरोगा के पद पूर्व में केवल पदोन्नति से ही भरे जाते थे। परंतु 2018 में सरकार ने नियमावली में संशोधन करके इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया था।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की पीठ ने वन दरोगा के 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए है। जिससे अब पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा।