सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को इलेक्शन के दौरान वोट न देने पर दो लोगों की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने पूर्व सांसद को डबल मर्डर केस के मामले में दोषी करार दिया था।
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यहां यह बताते चलें कि वर्ष 1995 में हुए इलेक्शन के बाद डबल मर्डर को अंजाम देने के केस में पूर्व सांसद को उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है। कुछ दिन पहले ही देश की शीर्ष अदालत ने राजद सांसद को डबल मर्डर के मामले में दोषी करार देते हुए सजा को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने डबल मर्डर की वारदात में मौत का निशाना बने दोनों लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने का भी आदेश राजद सांसद और बिहार सरकार को दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने उसी वारदात में जख्मी हुए एक व्यक्ति को भी पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।