टिहरी जिले में गबन के मामले में 76 दिन से जेल में बंद कांतिराम जोशी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए सुनवाई के लिए 23 जून 2023 की तारीख निर्धारित की है।
कांति राम जोशी ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत पर तत्काल सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसे न्यायाधीश रविंद्र मैटाणी की खंडपीठ द्वारा 26 अप्रैल को खारिज कर दिया और सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख निर्धारित कर दी है।हाई कोर्ट के आदेश के बाद कांति राम जोशी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
बताते चलें कि कांति राम जोशी के विरुद्ध विजिलेंस सेक्टर देहरादून द्वारा भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में भी एक अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने विजिलेंस को जांच व विवेचना की कार्यवाही करने के लिए माह जून 2023 तक का वक्त दिया है।