देहरादून। उत्तराखंड में मिठाई की दुकानों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में खुली मिठाई बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी ट्रे और काउंटर पर मिठाई की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में एक साथ लागू होगी।
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह नियम सिर्फ सीलबंद पैकेट वाली मिठाइयों पर लागू था, लेकिन अब बेकरी उत्पादों सहित सभी खुली मिठाइयों पर भी यह अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग का कहना है कि निरीक्षण के दौरान यह सामने आया था कि दुकानों में सजी मिठाइयों पर ग्राहकों को यह पता ही नहीं चल पाता था कि मिठाई कब बनाई गई है और वह कब तक खाने योग्य है। खासकर त्योहारों और शादी के सीजन में पुरानी मिठाइयों को बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। नए नियम से ग्राहक अब मिठाई की ताजगी देखकर ही खरीदारी कर सकेंगे और बासी मिठाई खाने से होने वाली बीमारियों से भी बचाव होगा।











