उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की चयन सूची की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील और सुनवाई की। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रक्रिया आगे बढाने को हरी झंडी दे दी।
एकलपीठ ने UKSSSC को आनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने उपरांत 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अब वन दारोगा भर्ती की आफलाइन परीक्षा पर से रोक हटाते हुए याचिकाओं को निरस्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद वन दारोगा के 316 पदों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
आज मंगलवार को न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता में बनी खंडपीठ ने आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई की।
एकलपीठ में ऊधम सिंह नगर निवासी निधि जोशी व अन्य की दायर याचिका में कहा गया था, कि वन दारोगा के 316 पदों के लिए आनलाइन परीक्षा नेशनल स्टाक एक्सचेंज इंफार्मेशन टेक्नोलाजी एजेंसी की ओर से आयोजित करवाई गई थी। जून 2022 में बनी चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी संपन्न हो गई, परंतु परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोपों के बाद 30 दिसंबर 2022 को चयनित सूची को ही निरस्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने आयोग व एजेंसी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या यह संभव है कि आनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पूरा विवरण चेक किया जा सके। आयोग ने दुबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी तथा एकलपीठ की रोक को आयोग ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी।