मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति डॉ. सुनील जोशी की कुलपति पद पर नियुक्ति अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटाने हेतु उत्तराखंड शासन को दिया निर्देश।
उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को उनकी नियुक्ति और अनियमितताओं के मामले में पहले भी नोटिस जारी किए गए है. उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवादों में आने वाले डॉक्टर सुनील जोशी इन दिनों जांच के दायरे में हैं।
आयुर्वेद विभाग की तरफ से सुनील जोशी के खिलाफ रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी गठित की गई थी। बता दें कि डॉक्टर जोशी पर गलत नियुक्ति करने और वित्तीय अनियमितता के कई आरोप लग चुके हैं।