यदि आपका देश के सरकारी बैंक यानी एसबीआई में लॉकर है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एसबीआई बैंक ने अपने लॉकर वालें सभी ग्राहकों को अपनी ब्रांच में जाकर रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा है। अगर ग्राहक ये काम नहीं करते है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार एसबीआई ने नोटिस जारी करके बताया है कि बैंक के लॉकर से जुड़े नियमों को रिवाइज्ड किया गया है। जो ग्राहक लॉकर की सेवा का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें बैंक की ओर से आग्रह किया है कि उन्हें अपनी ब्रांच जाकर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के अनुसार बदलाव कर लेंगे। बताया जा रहा है कि ये नया नियम 30 सितंबर से लागू होने वाला है।
हालांकि पहले बैंक ने 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। यानी आप 30 सितंबर या उसके पहले अपना लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करा सकते हैं। बैंक की ओर से कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब ग्राहकों को नया लॉकर एग्रीमेंट बनाना होगा। जिसके लिए पात्रता दिखाकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि एसबीआई छोटे और मध्यम लॉकर के लिए शहरी और ग्रामीण इलाके के चार्ज अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से लिया जाता है।