उत्तराखंड हाईकोर्ट एक हिंदू युवती ने पिरान कलियर में नमाज पढ़ने हेतु सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने हिन्दू युवती को सलाह दी कि हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने हेतु सुरक्षा के लिये वह स्थानीय थानाध्यक्ष को प्रार्थनापत्र दे, और थानाध्यक्ष से युवती को सुरक्षा देने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब युवती नमाज पढ़ने जाए तो पहले वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के एसएचओ को दे। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। गुरुवार को सुरक्षा संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के जबाव पर युवती ने बताया कि उसने अभी धर्म नहीं बदला है। कोर्ट ने पूछा कि वह फिर वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती है? घर में भी पढ़ सकती है। इस पर युवती ने कहा कि वह पिरान कलियर से प्रभावित है, इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है । परन्तु उसे पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। युवती ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने शादी नहीं की है और न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने व उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है। भाई हिंदू है परंतु अपनी आस्था के चलते वह पिरान कलियर में नमाज पढ़ना चाहती है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा हैं इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए । वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है और बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है।