सरकार ने सोना बेचने और खरीदने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सरकार ने गोल्ड हॉल मार्किंग के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से सभी सोने के गहनों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। एचयूआईडी नंबर प्रत्येक सोने के प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देता है। साथ ही वह उसकी शुद्धता की जानाकरी भी देता है।
सोने की वस्तुओं पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो और शुद्धता का निशान (जैसे कि 22K या 18K जैसा लागू हो) भी होना चाहिए। नए नियमों से सोने के गहनों और कलाकृतियों की खरीदारी के मामले में अधिक पारदर्शिता, भरोसा और ग्राहकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। नई गोल्ड ज्वलैरी की खरीदारी अब पहले से पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है।
बीआईएस पंजीकृत जौहरी बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को हॉलमार्क करवाने के लिए बीआईएस एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर ले जाएगा। सोने के गहनों की हॉलमार्किंग कराने के लिए उपभोक्ता को हर एक पीस के लिए 45 रुपये का मामूली चार्ज देना होगा। सर्टिफिकेशन के बाद ही बेच पाएंगे।