सोमवार को देश की केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के मैतेई के उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबेरशन आर्मी (PLA) सहित 9 उग्रवादी संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन सगठनों की अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। आप जानकारी के अनुसार बताते चलें कि सरकार का मानना है कि यह यह संगठन, सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमलों और हत्याओं के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, “मैतेई चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA) अगले 5 साल के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।” इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK) और उसकी सशस्त्र शाखा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।