नैनीताल। उपनल कर्मचारियों को नियमित करने तथा न्यूनतम वेतनमान तथा एरियर के मामले में हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक सप्ताह में इसका जवाब दें कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ ! इसके साथ ही उन्होंने एक सप्ताह में स्टेप उठाने के भी आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पहले 12 नवंबर 2018 को उपनल कर्मचारियों की याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि उपनल कर्मचारियों को 1 साल के अंदर रेगुलर किया जाए तथा न्यूनतम वेतनमान अलाउंस और एरिया भी 6 महीने के अंदर दिए जाएं।
साथ ही यह भी आदेश थे कि उपनल के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के जीएसटी और अन्य टैक्स ना काटे जाएं।
हाई कोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार की याचिका को डिसमिस कर दिया। राज्य सरकार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंतर्गत इस संबंध में कार्रवाई की जाए।