उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक अजब-गजब केस का चौंकाने वाला मामला समाने आया है। चोरी का एक केस जिले के सिविल कोर्ट में 33 साल से चल रहा था। उसकी सुनवाई अब पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को केवल 1 दिन की ही सजा के साथ 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को 10 दिन की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
आरोपी जमानत पर बाहर थे
प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 आरोपियों ने वर्ष 1989 में चोरी की थी। पुलिस द्वारा बुद्धिराम, हमीमुद्दीन और शीश मुहम्मद के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। जमानत के बाद तीनों आरोपियों पर केस चल रहा था।
पुलिस के द्वारा बताया गया
“यह मामला वर्ष 1989 का है। पुरन्दरपुर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है । “