हल्द्वानी। सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक्ट में लापरवाही बरतने पर राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि उन्होंने अपीलकर्ता को भूमि हस्तांतरण से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और आयोग के आदेशों की भी अनदेखी की।
जानकारी के अनुसार, बद्रीपुरा हल्द्वानी निवासी अरविंद सिंह मेहरा ने दिसंबर 2023 में गोरखपुर तल्ली क्षेत्र की एक जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित सूचना मांगी थी। निर्धारित समय में जानकारी न मिलने पर उन्होंने प्रथम और द्वितीय अपील की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मामला अंततः राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा।
जून 2025 में सुनवाई के दौरान एसडीएम उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा। बाद में एसडीएम ने कारण बताया कि उस दिन राष्ट्रपति के दौरे में उनकी ड्यूटी लगी थी। इसके बावजूद जुलाई में उनके कार्यालय से जो सूचना भेजी गई, वह पहले जैसी अधूरी ही थी। आयोग ने इसे आदेशों की अवहेलना माना।
आखिरकार 27 अगस्त 2025 को राज्य सूचना आयुक्त ने एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। वहीं एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।