नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दायर यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत खारिज किए जाने के बाद न केवल गांधी परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है, बल्कि देश की राजनीति में भी इस फैसले को लेकर तेज़ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यह मामला अब केवल अदालत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है।
दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस शुरुआत से ही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है।पार्टी नेताओं ने कोर्ट के आदेश को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया।राहुल गांधी समर्थकों ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”










