उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। करीब 32 साल पुराने इस हत्याकांड पर आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता अवधेश राय 3 अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी बीच वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी । वैन सवार बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस घटना को लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। अजय राय ने अपने भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। अवधेश राय हत्याकांड में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी आरोपी बनाया गया।
मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। भीम सिंह गैंगस्टर के केस में सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर जेल में बंद है। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। राकेश न्यायिक ने इस मामले में अपना केस अलग कर ट्रायल शुरू करवाया है जो प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है। वहीं, इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी का फैसला सोमवार को आया है।