दिल्ली पुलिस ने शनिवार को राजधानी की एक अदालत ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को सरकार की ओर से गठित निगरानी समिति द्वारा दोषमुक्त नहीं किया गया है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शनिवार को राउज एवेन्यु अदालत में पेश हुए थे। उनके खिलाफ़ दाखिल आरोप पत्र पर बहस हुई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रो मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में उनके खिलाफ़ दाखिल आरोप पत्र पर बहस हुई। जहां अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कहा कि सरकार ओर से गठित निगरानी समिति द्वारा बृजभूषण सिंह को दोषमुक्त नहीं किया गया है। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी सांसद के खिलाफ़ आरोप पत्र तय करने का आग्रह अदालत से किया है। अब पुलिस 23 सितंबर को भी दलीलें रखेगी।
आरोप तय होने से पहले की जा रही है बहस:-
ब्रजभूषण सिंह के मामले में आरोप तय होने से पूर्व की जो बहस प्रक्रिया होती है वह की जा रही है। दोनों पक्षों के वकील अपनी- अपनी दलीलें दे रहे हैं। दलील को सुनने के बाद में बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप तय किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं,कि ब्रजभूषण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां यह बताते चलें कि ब्रज भूषण सिंह को अभी किसी भी समिति के द्वारा आरोप मुक्त नहीं किया गया है ।