पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य का निलंबन आदेश जो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया था। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि काशीपुर के पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार को मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन पर खंड शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश को गलत मानते हुए खारिज कर दिया
उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी किये गए आदेश में उक्त निलम्बन आदेश को खारिज करते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पं.गो.ब. पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा परीक्षा प्रभारी दोनों पदों पर कार्यभार संभाल रहा था, इसलिए अन्य विद्यालय में कस्टोडियन के कार्यभार को ग्रहण करना संभव नहीं था, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को दे दी थी। हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि लगाया गया आरोप इतना गंभीर नहीं है कि जिसके लिए इतना बड़ा जुर्माना लगया जाये, इसलिए उक्त निलम्बन आदेश को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
हाई कोर्ट का कहना है कि यह मामला इतना भी गंभीर नहीं है इस पर व्यक्ति का निलंबन किया जाए, इसलिए इस निलंबन आदेश को कानून की नजर में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि निलंबन करने वाले अधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया केवल औपचारिक काम करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित 18/3/2022 के आदेश को निरस्त किया जाता है।