उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बर्खास्त कुलपति डॉ सुनील कुमार जोशी हाई कोर्ट से केस हार जाने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे,लेकिन उनकी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे. बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाया और उनके केस को खारिज कर दिया। जिसके चलते हाईकोर्ट से हार जाने के बाद बर्खास्त कुलपति डॉ .सुनील कुमार जोशी को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी।