वन विभाग ने अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखते हुए चेतावनी दी कि यदि वन विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सेटेलाइट के माध्यम से चिन्हीकरण का कार्य कर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिन धर्मस्थलों ने अतिक्रमण किया है उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं।
वन विभाग ने स्वयं अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वन भूमि पर अतिक्रमण करने
पर छह माह की जेल हो सकती है।
मंत्री धामी के निर्देश पर धर्मस्थलों द्वारा अतिक्रमण की गई वन भूमि को हटाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश भर में अभियान चलाया हुआ है इसके लिए मुख्य वन संरक्षक पराग मधुकर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सीसी अपने सभी डीएफओ को अवैध धर्मस्थल कितनी कर कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं इसके लिए प्रशिक्षण में सभी धर्मों की गहन जानकारी जुटाई जा रही है सेटेलाइट के माध्यम से चुन्नी करने करने और बहुत ही जानकारी सत्यापन कर संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जा रही है अवैध धर्मों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने को निर्देशित किया जा रहा है।
अतिक्रमण ना हटाने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान है।
प्रभागीय वनाधिकारियों ने अवैध धर्म स्थलों के चिह्नीकरण और संपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा है।सीसीएफ ने बताया कि अगले सप्ताह से प्रदेश में अवैध धर्म स्थलों को हटाने में तेजी लाई जाएगी। इसमें अभी वर्ष 1980 के बाद प्रदेश में निर्मित अवैध धर्म स्थलों की जानकारी जुटाई जा रही है। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।