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खुलासा : उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की फर्जी नियुक्ति, कुर्सी पर खतरा

May 29, 2024
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खुलासा : उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की फर्जी नियुक्ति, कुर्सी पर खतरा
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देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति के रिक्त पद के लिए 19 अप्रैल 2024 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस पद के चयन के लिए एक सर्च कमेटी गठित की गई। इस सर्च कमेटी के सदस्यों द्वारा नियमों एवं मानकों के विपरीत एक अयोग्य व्यक्ति डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी को कुलपति के पद पर नियुक्त कर दिया।

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कुलपति पद के लिए सक्षम अधिकारी (पूर्व कुलपति) से एनओसी लेना अनिवार्य है। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने पूर्व कुलपति से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया।
कुलपति पद के लिए प्रोफेसर पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार के पास यह अनुभव नहीं है।
डॉ. अरुण कुमार के द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटियां करते हुए शिक्षण अनुभव की कुल अवधि की गलत जानकारी देकर फर्जी शिक्षण अनुभव दर्शाया गया।


डॉ त्रिपाठी द्वारा प्राचार्य पद पर मौलिक/नियमित रूप में नियुक्ति होने के बाद भी अपने आपको फर्जी तरीके से कार्यवाहक के रूप में दर्शाया गया।
इतना ही नहीं डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा एक समय में अलग-अलग शहरों (जालंधर और वाराणसी) के विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री लेना दर्शाया गया है, जबकि इस दौरान इन्होंने इसी काल में अपने आप को नौकरी पर होना भी दर्शाया है।

डॉ. अरुण कुमार ने फर्जी तरीके से अपना अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। ऐसे तमाम बिंदु और एविडेंस आपके प्रिय न्यूज़ पोर्टल यूके डिटेल्स’ के पास हैं, जो कि साबित करते हैं की आयुर्वेद विश्वविद्यालय में डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने फर्जी तरीके से कुलपति का पद हड़पा है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने राज्यपाल एवं मुख्य सचिव से भी शिकायत करी है। अब देखना होगा कि इन पर कब तक कार्रवाई होती है।

यहां बता दें कि डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी से पहले कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को भी अयोग्यता के कारण पद से हाथ धोना पड़ा था। हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले वर्ष सात जुलाई को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए थे। याचिका में कहा गया था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते। अब ऐसा ही मामला डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी के खिलाफ भी बन रहा है।

Tags: उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय
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