देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव में खर्च करने वाली राशि को सुनिश्चित कर दिया है। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए अभी तक सीटों पर आरक्षण जारी नहीं किया गया है लेकिन उनके द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि सुनिश्चित कर दी गई है।
पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस राशि को अगले पंचायत के लिए बढ़ा दिया गया है।
ग्राम पंचायत सदस्य पहले जहां अधिकतम 10 हजार तक खर्च कर सकते थे, इस पंचायत चुनाव में भी उनके लिए यही राशि रखी गई है।
ग्राम प्रधान पद के लिए पहले अधिकतम खर्च सीमा 50 हजार तय थी, जिसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी यह राशि पहले 50 हजार थी, जिसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है।
जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम खर्च सीमा 1 लाख 40 हजार से बढ़कर 2 लाख कर दिया गया है।
क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लॉक प्रमुख) के लिए खर्च सीमा 1 लाख 40 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए यह राशि 2 लाख 50 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है।
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस राशि को 3 लाख 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है।