उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत चुनाव नहीं कराने और अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई में राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर शपथपत्र और जिला पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने को कहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिये 14 दिन बाद की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार, सुमन सिंह समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के 30 नवम्बर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी। उन्होंने सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की।