हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविघालय की कार्यकारी परिषद द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक बड़ा निर्णय लेते हुए डीएवी कॉलेज सहित दस अशासकीय महाविघालयों की संबद्धता समाप्त कर देने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने कार्यकारी परिषद के इस फैसले पर तत्कालिक रोक लगा दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में 20 जून को हुई शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकार व यूजीसी की संयुक्त बैठक में इन कालेजों की संबद्धता को अगले साल से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। विश्वविघालय के इस निर्णय पर महाविघालयों द्वारा विरोध जताया गया था। इन महाविघालयों का कहना था कि वर्ष 2009 में गढ़वाल विश्वविघालय को केंद्रीय विश्वविघालय का दर्जा मिला था। उस समय जो एक्ट लागू हुआ था उसमें प्रावधान किया गया था कि जो कालेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उनका स्टेटस वैसा ही रहेगा इसलिए इस एक्ट के तहत उन्हें अंसबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।
जिसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर भी खतरा उतपन्न हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कालेज का पक्ष सुने और न ही नियमावली का अवलोकन किये उनकी संवद्धता समाप्त कर दी। इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाय।