अब आपको आधार कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है,या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना है,या मतदाता सूची में नाम दर्ज करना है या फिर वेयर इस सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही काम चल जाया करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा।
देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा।
जिसकी अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों में पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर अपनी स्वीकृति देकर मोहर लगा दी थी।