देहरादून यह शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है शासन ने सहायक अध्यापक एलटी (स्नातक वेतनक्रम) के पद पर कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यह स्थानान्तरण उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के तहत धारा-18(3) के अंतर्गत किए गए हैं।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों ने स्वयं स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया था, उन्हें उनके इच्छित विद्यालयों में उसी पद और वेतनक्रम पर निजी खर्च पर स्थानान्तरित किया गया है।








