फास्ट्रैक से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। यदि किसी चालक का फास्ट्रैक किन्ही कारणों से निष्क्रिय पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल में नए नियम जारी किए थे, जो 17 फरवरी से लागू हो गया है। इनका उद्देश्य टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है। नियमों के अनुसार, फास्ट्रैक खाते में राशि कम होने, केवाईसी पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के चलते निष्क्रिय (ब्लैकलिस्ट) हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्ट्रैक खाते में पर्याप्त राशि रखें।