होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों को अब उत्तराखंड सरकार ने बदल दिया है। प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए अब दसवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है पूर्व में भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु की सीमा 50 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दिया है जबकि न्यूनतम आयु पूर्व की भांति 18 वर्ष ही रहेगी। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई में छूट का प्रावधान किया गया है।
4 जुलाई को पारित शासनादेश में भर्ती मानकों को बदल दिया गया है। नए शासनादेश के अनुसार अब दसवीं पास महिला, पुरुष होमगार्ड में भर्ती हो सकेंगे।जबकि पूर्व में भर्ती पर्वतीय जिलों के लिए शैक्षिक योग्यता पांचवी पास और मैदानी जिलों के लिए आठवीं पास की थी।
पुरुष अभ्यर्थियों को लंबाई में छूट देते हुए इसका मानक नागरिक पुलिस के समान कर दिया गया है। इस क्रम में सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को लंबाई में मानक 167. 7 सेंटीमीटर घटाकर 165 सेंटीमीटर किया गया है।
अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 162 की जगह 157. 5 सेंटीमीटर और प्रति क्षेत्र के बेटे के लिए 162.54 की जगह 160 सेंटीमीटर किया गया है।
मानकों को बदलने का आधार यह है कि अब होमगार्ड जवानों को नागरिक पुलिस की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है, और उनकी सेवा सड़कों के साथ-साथ कार्यालयों में भी ली जाने लगी है।इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड विभाग ने शासन को शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने का अनुरोध किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।