शिक्षा विभाग के कड़े तेवर के बाद आखिरकार सनवैली स्कूल को आरटीई के तहत चयनित 25 बच्चों को दाखिला देने पर सहमत होना पड़ा है। इस प्रकरण में अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल सती ने मुख्य शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर को बच्चों के प्रवेश संबंधित प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा के अधिकार के तहत सनवैली स्कूल को 25 बच्चों को स्कूल में सीट देने के लिए प्रवेश दिया जाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अल्पसंख्यक संस्थान होने का हवाला देते हुए बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। मामला उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पहुंचने के बाद आयोग ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षक विभाग को तलब करते हुए स्कूल के दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए। दस्तावेजों की जांच में स्कूल प्रबंधक अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र का नहीं दिखा पाया है।
इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग व स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश देने के आदेश दिए, लेकिन उसके प्रबंधन ने इनकार कर दिया था। 18 सितंबर को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी ने स्कूल को नोटिस जारी कर चयनित बच्चों को 23 सितंबर तक किसी भी सूरत में प्रवेश देने के लिए निर्देश दिए थे। ऐसा न होने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।शिक्षा विभाग के चेतावनी पत्र के बाद अब स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को प्रवेश देने पर सहमति जताई है। जिसमें यह भी कहा गया की स्कूल को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की मान्यता मिलने तक शैक्षिक सत्र में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित 25 बच्चों प्रवेश दिया जाएगा।