राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए वर्ष 1984 में हुए सिख दंगा मामले में कांग्रेस के सांसद रहे सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। फिलहाल सज्जन कुमार पिता पुत्र की हत्या के इस मामले में बरी होने के बावजूद अभी जेल में ही बंद रहेंगे।
कल बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में सुल्तानपुरी में हुए सिख दंगों में आरोपी रहे कांग्रेस के सांसद रहे सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। यहां यह बताते चलें कि वर्ष 1984 में हुए दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में सिख पिता पुत्र की बेरहमी के साथ उन्मादी भीड़ ने जसवंत सिंह एवं उनके बेटे तरुण दीप सिंह को बुरी तरह पिटाई करने के बाद जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी।इस मामले में तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने उन्मादी भीड़ का नेतृत्व किया था और उन्होंने ही बाप बेटे को जिंदा जलाने के लिए भीड़ को उकसाया था। इस मामले में अदालत द्वारा बरी किए जाने के बावजूद पूर्व सांसद सज्जन कुमार अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि वर्ष 1984 में हुए सिख दंगा मामले से जुड़े एक अन्य मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।