स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को लागू किए जाने के बाद हुई यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही। अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा राज्य में संचालित सभी सरकारी एवं गैरसरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को तीन महीने के अंदर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड विनियमावली 2023, उत्तराखण्ड
डॉ आर राजेश कुमार ने बताया मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख मानसिक रूगणता से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापना एवं नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक का गजट उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया एवं टैली मीडिया के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है,ताकि आम जनता मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों से परिचित हो सके और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एंव नशा मुक्ति केन्द्र इनके अनुरूप अपने केन्द्रों को संचालित करे और मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करे।
अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ.आर. राजेश कुमार ने कहा राज्य के समस्त 07 मानसिक स्वास्थ्य पुनविलोकन बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत NGO के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये है जिससे वो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के लिये बेहतर तरीके से कार्य कर सके ।