देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर शासन सख्त हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने सभी कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। इस संबंध में सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने 30 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है।
यह SOP गृह विभाग के पत्र संख्या- 282/XX-5/26-03(18)/2022 दिनांक 25.02.2026 के आधार पर लागू की गई है।
क्या हैं नए नियम
– हर कार्यालय के गेट पर आगंतुक पंजिका / इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा।
– बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।
– हर आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आने-जाने का समय और किस अधिकारी से मिलना है, यह दर्ज करना अनिवार्य होगा।
व्यवहार संबंधी निर्देश
– कार्यालय परिसर में मादक पदार्थ पूरी तरह वर्जित।
– सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी।
– एक कक्ष में एक बार में 2 से अधिक आगंतुकों का प्रवेश वर्जित।
– शोर-शराबा, नारेबाजी या अमर्यादित व्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित।
– कार्यालय परिसर CCTV से आच्छादित रहेगा, अमर्यादित व्यवहार पर कानूनी कार्रवाई होगी।
– ज्वलनशील पदार्थ, स्याही, लाठी-डंडा, हथियार या आपत्तिजनक वस्तु ले जाना वर्जित।
– कार्यालय समयावधि के बाद परिसर में प्रवेश वर्जित।
सुरक्षा उपकरण
– हर कार्यालय में HD CCTV कैमरा (90 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता), DFMD और प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।
नोडल अधिकारी
– प्रत्येक कार्यालय में सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नामित होगा। सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को देनी होगी और घटना पंजिका में दर्ज करनी होगी।









