उधम सिंह नगर के दिनेशपुर-दुर्गापुर रोड पर ऊर्जा निगम के अवर अभियंता (जेई) को किसान के खेत से बिना स्वीकृत इस्टीमेट और नियमानुसार प्रक्रिया के ट्रांसफार्मर व बिजली पोल हटाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में जेई की गंभीर लापरवाही प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई की गई।
दुर्गापुर नंबर दो निवासी एक किसान ने 21 अगस्त 2025 को एसडीओ गदरपुर को प्रार्थना पत्र देकर खेत में लगे ट्रांसफार्मर और पोल को हटाने की मांग की थी। किसान ने बताया कि ट्रांसफार्मर के कारण खेत का बड़ा हिस्सा खेती से वंचित है और उसने शिफ्टिंग का पूरा खर्च स्वयं वहन करने की सहमति दी थी।
विभागीय नियमों के अनुसार, किसी भी ट्रांसफार्मर या पोल की शिफ्टिंग से पहले संबंधित अवर अभियंता को स्थल सर्वे कर अनुमानित खर्च का इस्टीमेट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। लेकिन आरोप है कि दिनेशपुर के अवर अभियंता अरुण कुमार ने बिना किसी स्वीकृति के अपने स्तर से ही ट्रांसफार्मर और डबल पोल की शिफ्टिंग करा दी।
विभाग के अधीक्षण अभियंता देवेन्द्र कुमार के मुताबिक विभाग ने इस मामले में गोपनीय जांच कमेटी गठित की, जिसमें जेई की लापरवाही सिद्ध हुई। इसके बाद ऊर्जा निगम ने अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए गदरपुर के अवर अभियंता मेहताब अली को दिनेशपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।











