उत्तराखंड में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, जो उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के तहत लागू होता है। यह अधिनियम गायों और उनके गोवंश (बैल और सांड) के वध को रोकता है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है, जिसमें गोमांस रखना या उसकी बिक्री करना भी शामिल है।
इसमें आजीवन सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
भगवाधारी सरकार की उपस्थिति में ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं।
हरिद्वार की गंग नहर पुलिस ने गोकशी के आरोप में 1 अभियुक्त व 2 महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 950 किलो गौमांस और गोकशी के उपकरण सहित एक जीवित गौ वंश को बरामद किया है साथ ही मौके से फरार पांच अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का प्रयास जारी है इस घटना के बाद एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने सख्त लहजे में बताया की हरिद्वार छेत्र में गो तस्करी और गोकशी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी आपको बता दे की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा गोकशी व अवैध पशु तस्करी करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के आदेशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंग नहर द्वारा टीमें गठित कर बीते 5 सितंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सफर पुर में गुलशेर अपने घर के सामने अपने परिवार व अन्य 7 से 8 लोगों के साथ गौकशी कर रहा है। इस सूचना पर कोतवाली गंग नहर पुलिस द्वारा तत्काल बताएं स्थान की ओर ग्राम सफरपुर महाडी से होते हुए गली में पहुंचे तो प्लाट में गोकशी हो रही थी। पुलिस कर्मचारी गणों द्वारा गुलशेर के प्लॉट पर दबिश दी गई तो मौके पर 1 व्यक्ति व 2 महिला को पुलिस पार्टी के द्वारा 950 किलो गोमाँस व कटान उपकरण व एक अदद गाय जीवित सहित पकड कर वैधानिक कार्यवाही की गई साथ ही मौके से फरार 5 अभियुक्त गणों की तलाश जारी है हरिद्वार पुलिस की आमजन से अपील कहीं भी गोकशी/ गो तस्करी हो रही हो तो उसकी सूचना पुलिस को तत्काल दें।