स्वर्गीय दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और अखिलेश यादव की बहू पौड़ी गढ़वाल से है।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का लिखना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार को निशाना बनाने वाला मौलाना साजिद रसीदी अब कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। कानूनविदों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में जिस प्रकार मौलाना साजिद रसीदी की घेराबंदी हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि यह मौलाना जल्द ही पुलिस के शिकंजे में फंसेगा। FIR का ताजा आदेश उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले की जिला न्यायालय से जारी हुआ है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के विरूद्ध अनर्गल भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना साजिद रसीदी के विरूद्ध गौतमबुद्धनगर के ACGM प्रथम ने FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। FIR दर्ज करने के आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर की अपील पर जारी किए गए हैं। रामशरण नागर एडवोकेट ने अदालत में अपील दायर की थी। उनकी अपील में कहा गया है कि दिनांक 20.07.2025 को समय लगभग 07:00 बजे पर प्रार्थी ने अपने घर में लगे टीवी को चालू किया तो समय लगभग 07:09 बजे पर है भारत टी.वी. चैनल पर एक खबर प्रसारित हो रही थी जिसमें मौलाना साजिद रसीदी मो0नं0-9540333210, 9311479640 निवासी 129 भू-तल, डीडीए. फ्लैट, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली 110002 जो अपने आपको मुस्लिम स्कॉलर कहते है तथा ऑल इण्डिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बताते हैं।
यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेख यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव वरिष्ठ सांसद लोकसभा के संबंध में घोर अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की कि डिम्पल यादव मस्जिद में बैठी है। उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए नंगी बैठी है। जब यह खबर प्रसारित हो रही थी तो उस समय मेरे पास में मेरे सहयोगी अधिवक्ता देवदत्त सिंह एवं राजेन्द्र नागर निवासी डी-105, सैक्टर अल्फा-1 ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर एवं अन्य कई लोग बैठे हुये थे। मुझे एवं इन सभी लोगों ने भी इस प्रकार की टिप्पणी सुनकर बडा अफसोस जाहिर किया और विचार किया कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभिलम्ब कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर से मिली शिकायत के आधार पर गौतम बुद्ध थाने में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है।