नैनीताल। हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर सुनवाई चल रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हाईकोर्ट की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 (163 बीएनएस) लगा दी है।
बता दें कि आज सोमवार, 18 अगस्त 2025 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है जिसके संबंध में काफी संख्या में याचिकाकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा हाईकोर्ट, नैनीताल में आने की संभावना है। जिस कारण शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल नवाजिश खलीक ने बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना नैनीताल अंतर्गत स्थित हाईकोर्ट के परिसर की सीमा से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश पारित किए हैं।