उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले में उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विभाग के सचिव का तबादला होने के कारण नवनियुक्त सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमितीकरण करने के लिए सरकार विचार करे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में तत्कालीन सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई. इसी बीच सरकार ने उनका तबादला कर उनकी जगह आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को विभाग का जिम्मा संभालने के आदेश दिए। अब विभाग का अधिकारी बदलने की वजह कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त सचिव को पक्षकार बनाएं। उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें।
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का आदेश दिया था. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।